प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?

HCA। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। PMAY को दो भागों में बांटा गया है: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – PMAY(U)

लक्ष्य: शहरी क्षेत्रों में 2022 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराना।

घटक:

  1. स्लम का पुनर्वास करना: इसका उद्देश्य स्लम क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए सरकारी भूमि का उपयोग करना और स्लम में रहने वाले लोगों को पक्का मकान प्रदान करना है।
  2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  3. संबद्ध आवासीय निर्माण और वृद्धि: इसका उद्देश्य ईडब्ल्यूएस (EWS) और एलआईजी (LIG) के लिए नए आवासीय निर्माण और वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना है।
  4. शहरी क्षेत्रों में सस्ती आवासीय परियोजनाएं: इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सस्ती आवासीय परियोजनाओं का निर्माण करना है।

लाभार्थी:

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक।
  • निम्न आय वर्ग: वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये।
  • मध्यम आय वर्ग: वार्षिक आय 6 से 12 लाख रुपये।
  • मध्यम आय वर्ग: वार्षिक आय 12 से 18 लाख रुपये।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – PMAY(G)

लक्ष्य: ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराना।

लाभार्थी चयन:

  • लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

लाभ:

  • प्रति घर 1.20 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि हिमालयी राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, और कठिन इलाकों में यह अनुदान 1.30 लाख रुपये है।
  • मनरेगा के तहत 90-95 दिनों का श्रम प्रदान किया जाता है।
  • शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जोड़ दी जाती है।

सामान्य विशेषताएं

  1. पात्रता:
    • आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए।
    • परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं।
    • योजना के तहत लाभार्थी को किसी अन्य केंद्रीय सहायता योजना से घर न मिला हो।
  2. वित्तीय सहायता:
    • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जाती है।
    • विभिन्न स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बैंकों द्वारा।

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन:
  2. आवेदन के लिए दस्तावेज:
    • आधार कार्ड
    • पहचान प्रमाण पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि)
    • आय प्रमाण पत्र
    • बैंक खाता विवरण
    • स्व-सत्यापित घोषणा पत्र

निगरानी और कार्यान्वयन

  • योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर समितियाँ बनाई गई हैं।
  • योजना के प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

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